Contempt of Court by the Elephant Owners at Amber, Jaipur - Naresh Kadyan

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India

Contempt of Court by the Elephant Owners at Amber, Jaipur - Naresh Kadyan Reviews

OIPA in India rep. Naresh Kadyan May 28, 2011
Open complaint on the contempt of Rajasthan High Court order dated 26-2-2010 - Abhishek Kadyan
Kind attention :
1. Union Minister for Environment and Forest, New Delhi.
2. HE the Governor of Rajasthan / Hon'ble Chief Minister of Rajasthan.
3. The Chief Wildlife Warden, Rajasthan.
4. The Animal Welfare Board of India, Chennai.

JAIPUR: Gross neglect in caring of elephants was exposed on Wednesday here, when six mahouts were allegedly found carrying banned traditional goads, sharp-edged iron rods commonly known as ankush, while riding elephants in Amber locality of the city.
Wildlife activists, along with the representatives of Jaipur Association of Elephant Owner, s found the ankush, used to control' elephants while riding, with six mahouts, who were on their way back to Hathi Gaon' from the Amber fort.
"On a sudden check of elephant riders the ankush, which has been banned by the Rajasthan High Court, was found. We seized the goads and warned them to not to use it in the future, " said Naresh Kadyan, representative in India for International Organisation for Animal Protection, an NGO.
"We also sought support from the Association of Elephant Owners in Jaipur, " he said.
Ankush is banned as per Rajasthan High Court order passed last year on a PIL moved by Haryana-based Kadyan, also a founder of another NGO PFA' which works for animal protection.
Rasheed Khan, an elephant-owner who accompanied Kadyan, said though most of the riders use wooden stick instead of iron ankush which does not hurt the animal so much, some of the mahouts keep the traditional goad for emergency cases.
"We do monitor if any mahout uses the traditional ankush to drive the elephant but some riders say they prefer to carry it for emergency use. Six ankushes were seized on Wednesday while the elephants were being taken back from the Amber fort, " he said.
In Jaipur, 105 pachyderms are used for riding at Amber fort, Rasheed said. Out of 115 elephants, 51 have been shifted to Hathi Gaon, ', a government-sponsored project for housing of jumbos which is spread over 120 bighas having facilities of water, shed and also accommodation arrangement for mahouts near Kund in Amber. The responsibility for welfare of the elephants at the moment rests with the state department of tourism.

जयपुर में पर्यटन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण हाथी सवारी से रोजी-रोटी कमाने वाले हाथी मालिक अब अपने दायरे से बाहर जाकर नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। आपराधिक श्रेणी के इस प्रकार के कृत्य में न केवल हाथी मालिक, बल्कि पशु चिकित्सक व बीमा कंपनी एजेंट भी शामिल हैं। हाथी सवारी में काम ली जाने वाली 44 नंबर की सद्दीक खान की हथिनी रूपा (मालती) को वन विभाग के बोर्ड ने मेडिकली अनफिट करार दिया था। वर्ष 2005 में इस हथिनी बैन कर दिया गया था। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि हथिनी आक्रामक है और इसे कहीं भी लाने ले जाने के लिए कम से कम दो अतिरिक्त महावतों को और लगाया जाए। वर्ष 2011 में भी तीन पशु चिकित्सकों के बोर्ड ने इसी प्रकार की रिपोर्ट दी। घपला यह हुआ कि इसके कुछ दिन बाद ही पशुधन विकास के अधीन कार्यरत डॉ. संजय वर्मा ने हाथी की चिकित्सकीय जांच किए बिना ही उसे न केवल फिट का सर्टिफिकेट दे दिया, बल्कि पशुधन विकास के लैटर पैड के बजाय पॉलीक्लीनिक के फॉर्मेट पर प्रमाण पत्र बना दिया। इस सर्टिफिकेट को बनवाने में एक इंश्योरेंस कंपनी में स्वयं को एडवाइजर बताने वाले मनीष गर्ग ने मदद की।

बिगड़ैल रूपा: 28 जनवरी, 2009 को रूपा ने लखमनी पर हमला किया था। इससे लखमनी के पांव पर गहरी चोट आई। रूपा का भी दांत टूट गया था। लखमनी के महावत मनु के हाथ में भी चोट आई। 20 फरवरी को रूपा ने रानी पर हमला किया। रूपा पर सवार मेहमान घायल हो गए थे। महल अधीक्षक जफरउल्लाह खां के मुताबिक महावल एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाया था, हमने तीन डॉक्टरों से पास कराने को कहकर उसे लौटा दिया। रूपा अभी आमेर महल में सवारी के लिए प्रतिबंधित है।

यह किया घपला: वन विभाग ने वन्यजीवों की मेडिकली जांच के लिहाज से तीन डॉक्टरों का बोर्ड बनाया। इस बोर्ड की रिपोर्ट की अनदेखी कर डॉ. संजय वर्मा ने एक माह बाद फिट का प्रमाण पत्र दे दिया। यह बोर्ड स्टेट वैटरनरी पॉलीक्लीनिक के सहायक निदेशक के अधीन था और उसी के नाम से बोर्ड ने प्रमाण पत्र बनाया, जिस पर डिस्पैच नंबर भी था। डॉ. वर्मा ने ऐसा ही खाली फॉर्मेट लेकर उस पर सर्टिफिकेट बना दिया। पशुधन विकास के अधीन काम करने वाले वर्मा ने फर्जीवाड़ा कर पोलीक्लीनिक के फॉर्मेट पर प्रमाण पत्र बना दिया। इस पर कोई डिस्पैच नंबर भी नहीं था। वर्मा ने हाथी की जांच नहीं की, उसकी माइक्रोचिप को रीड नहीं किया, केवल देखा और मनीष गर्ग के कहने से ही चिप नंबर, लिंग, उम्र, रंग, ऊंचाई आदि सर्टिफिकेट पर अंकित कर दिया।

यह लिखा है तीन रिपोर्टो में

7 मार्च, 2011: वन विभाग की ओर से नियुक्त 3 पशु चिकित्सकों के बोर्ड ने रिपोर्ट में लिखा कि यह हाथी अत्यंत आक्रामक है। इसके व्यवहार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं ले जाते समय इसके साथ दो और महावत लगाए जाएं, ताकि अप्रिय घटना रोकी जा सके।
19 अप्रैल, 2011: डॉ. संजय वर्मा ने स्वयं ही इस हाथी को देखकर लिख दिया, मेरी दृष्टि में यह हाथी पूर्णत: स्वस्थ है, जैसा कि उनकी जांच में सामने आया। यह रिपोर्ट फर्जी तरीके से उस फॉर्मेट पर दे दी, जिसके लिए वे अधिकृत ही नहीं थे।
28 अप्रैल, 2011: 9 दिन बाद बोर्ड ने फिर इस हाथी को अनफिट करार दिया। रिपोर्ट में लिखा, हाथी अत्यंत आक्रामक प्रवृत्ति का है। यह कब कैसा व्यवहार करेगा, भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके साथ कम से कम दो अतिरिक्त महावत होना जरूरी है।

‘एडवाइजर ने कहा था’ - डॉ. वर्मा से सवाल जवाब

किस आधार पर प्रमाण-पत्र बनाया?
- हाथी आमेर से पॉलीक्लीनिक तक चलकर आया और स्वस्थ लग रहा था, मैंने भी उसे फिट का सर्टिफिकेट दे दिया।

क्या आपने माइक्रोचिप रीड की?
- नहीं।

तो आपने उसका नंबर और अन्य जानकारी कैसे लिख दी?
- मनीष गर्ग इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, वे गलत क्यों बताएंगे, मैंने उनके कहने पर यह सब प्रमाणपत्र में भर दिया।

आप किस विभाग के अधीन हैं?
- पशुधन विकास के।

फिर आपने सहायक निदेशक स्टेट वैटरनरी पॉलीक्लीनिक के हैड से प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर सर्टिफिकेट कैसे दे दिया?
- सर्टिफिकेट पर मैंने अपनी सील अलग से लगाकर हस्ताक्षर किए। सोचा कि वह फॉर्मेट था तो उसी पर बना दिया। मुझे तो इंश्योरेंस एडवाइजर ने कहा कि इसका इंश्योरेंस करना है।

Copy to :
Hon'ble Chief Justice, Rajasthan High Court - Jaipur Bench.

Naresh Kadyan,
Petitioner of PIL No. 8987 / 2006,
Founder Chairman, People for Animals ( PFA ) Haryana,
Representative of the International Organisation for Animal Protection - OIPA in India,
Master Trainer to the Animal Welfare Board of India ( Govt. of India ), C-38, Rose Apartment, Delhi - 110085.
+91-9813010595.
email > [email protected] <

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